संविधान के अनुसार, यदि कोई राज्य विधायक या विधान परिषद सदस्य संसद के लिए चुना जाता है, तो उसे 14 दिनों के भीतर अपनी पूर्व सदस्यता छोड़नी होती है.
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संजय झा ने बताया सीएम नीतीश कुमार कब देंगे MLC पद से इस्तीफा! संविधान में है 14 दिन का प्रावधान
Reviewed by umesh
on
March 27, 2026
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