ज़्यादातर सैलरी पाने वाले कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और घर की प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स या ब्याज जैसे दूसरे ज़रियों से कमाई करने वाले लोगों के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही है.
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कुछ टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई नहीं 31 अगस्त होती है ITR भरने की डेडलाइन, जानें वजह
Reviewed by umesh
on
July 30, 2026
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